Mukhyamantri Ayushman Bal Sambal Yojana: मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का नोटिफिकेशन जारी ऑनलाइन शुरू

राजस्थान सरकार ने राज्य के दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिसे ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना’ के नाम से जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जो दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे हैं, ताकि उनका समुचित इलाज और देखभाल सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का उद्देश्य और महत्व

‘मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना’ का मुख्य उद्देश्य दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकें। यह योजना राज्य सरकार की संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो समाज के कमजोर वर्गों की भलाई के लिए निरंतर प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना पात्रता और शर्तें

  • आवेदक बालक या बालिका की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए या कम से कम 3 वर्ष से अधिक समय से राजस्थान में निवासरत होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
  • सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जो यह पुष्टि करता हो कि बालक या बालिका दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है।
  • इस योजना के तहत माता-पिता या पालनकर्ता की आय सीमा का कोई बंधन नहीं है, जिससे सभी आर्थिक वर्गों के प्रभावित बच्चे इसका लाभ उठा सकें।

दुर्लभ बीमारियां

दुर्लभ बीमारियों से तात्पर्य उन रोगों से है, जो सामान्यतः कम लोगों में पाई जाती हैं और जिनका उपचार जटिल एवं महंगा होता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध बीमारियों को इस योजना में शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना आवेदन प्रक्रिया

  • पालनकर्ता या अभिभावक अपने जन आधार नंबर का उपयोग करते हुए ई-मित्र केंद्र या स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन के दौरान बायोमेट्रिक ओटीपी सत्यापन की आवश्यकता होगी, जिससे आवेदन की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड
  • चिकित्सीय प्रमाणपत्र, जो दुर्लभ बीमारी की पुष्टि करता हो
  • निवास प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो)

मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के लाभ

  • उपचार, देखभाल और आवश्यक सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता, जिससे परिवार पर आर्थिक बोझ कम हो सके।
  • आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जिससे बच्चों का समय पर और उचित उपचार हो सके।
  • परिवारों को मानसिक और सामाजिक संबल प्रदान करना, जिससे वे अपने बच्चों की देखभाल में सक्षम हो सकें।

महत्वपूर्ण निर्देश

  • यदि बालक या बालिका का उक्त बीमारी से स्थायी रूप से ठीक होना या दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो आर्थिक सहायता निरस्त की जा सकती है।
  • दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक या बालिका इस योजना के अतिरिक्त भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के तहत भी लाभ के पात्र हो सकते हैं।

योजना का व्यापक प्रभाव

‘मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना’ राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से न केवल बच्चों का समुचित इलाज संभव होगा, बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक और सामाजिक संबल मिलेगा, जिससे वे अपने बच्चों के भविष्य के प्रति आश्वस्त हो सकेंगे।

Mukhyamantri Ayushman Bal Sambal Yojana Check

मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का आधिकारिक नोटिफिकेशन यहां से देखें

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