Pashu Loan Yojana: सरकार दे रही पशुपालन पर 90% की सब्सिडी, यहां से ऑनलाइन आवेदन करें

पशुपालन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसे प्रोत्साहित करने और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की सहायता के लिए हरियाणा सरकार ने पशु लोन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र पशुपालकों को सब्सिडी युक्त ऋण प्रदान किया जाता है जिससे वे अपने पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा दे सकें।

पशु लोन योजना का उद्देश्य

पशु लोन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के माध्यम से सरकार पशुपालकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर आदि का पालन कर सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें।

सब्सिडी का विवरण

योजना के तहत, विभिन्न जाति वर्गों के लिए सब्सिडी की दरें निम्नलिखित हैं:

  • अनुसूचित जाति (SC):
    • गाय या भैंस पालन पर 50% तक की सब्सिडी।
    • बकरी, भेड़, सूअर पालन पर 90% तक की सब्सिडी।
  • सामान्य जाति:
    • गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर पालन पर 25% तक की सब्सिडी।

ऋण राशि का विवरण

  • प्रति गाय ₹40,783 का ऋण।
  • प्रति भैंस ₹60,249 का ऋण।
  • प्रति पशु ₹4,063 का ऋण।

पशु लोन योजना पात्रता

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक आयु 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास पशुपालन का अनुभव या रुचि होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि होने चाहिए।

महत्वपूर्ण दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • बैंक खाता विवरण
  • पशुपालन का अनुभव प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

पशु लोन योजना के लाभ

  • पशुपालकों को सब्सिडी युक्त ऋण प्रदान किया जाता है जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं।
  • पशुपालन के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होती है।
  • योजना माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं।
  • दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से पोषण स्तर में सुधार होता है।

पशु लोन योजना आवेदन प्रक्रिया

  • हरियाणा सरकार की सरल हरियाणा वेबसाइट पर जाएं और स्वयं को पंजीकृत करें।
  • पंजीकरण के बाद अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पोर्टल लॉगिन करें।
  • पशु लोन योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरें जिसमें व्यक्तिगत विवरण, पशुपालन का विवरण, और ऋण राशि की जानकारी शामिल होगी।
  • दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें।
  • जानकारी भरने दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आवेदन सबमिट करें।
  • आवेदन सबमिट करने पर आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

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