Dayalu Yojana Haryana: सरकार ने अंत्योदय परिवार के लोगों की सहायता के लिए शुरू की दयालु योजना, यहां से देखें पूरी जानकारी

हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर अंत्योदय परिवारों की सहायता के लिए ‘दयालु योजना’ की शुरुआत की है। 16 मार्च 2023 को प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान करना है, जिन्होंने अपने किसी सदस्य को खो दिया है या जो किसी दुर्घटना के कारण दिव्यांग हो गए हैं।

दयालु योजना क्या है?

दयालु योजना के तहत, हरियाणा सरकार उन अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिनकी वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम है। यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाता है, तो सरकार उनकी उम्र के अनुसार ₹1 लाख से ₹5 लाख तक की सहायता राशि प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रभावित परिवारों को वित्तीय संकट से उबारना और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करना है।

आर्थिक सहायता का वर्गीकरण

दयालु योजना के तहत सहायता राशि उम्र के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की गई है:

  • 5 से 12 वर्ष: ₹1,00,000
  • 13 से 18 वर्ष: ₹2,00,000
  • 19 से 25 वर्ष: ₹3,00,000
  • 26 से 40 वर्ष: ₹5,00,000
  • 41 से 60 वर्ष: ₹2,00,000

दयालु योजना पात्रता

  • आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी हो।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम हो।
  • परिवार पहचान पत्र (PPP) में अंत्योदय श्रेणी में सूचीबद्ध हो।
  • प्रभावित सदस्य की आयु 5 से 60 वर्ष के बीच हो।
  • मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में आवेदन घटना के 3 महीने (90 दिन) के भीतर किया जाना चाहिए।

दयालु योजना आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु की स्थिति में)
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांगता की स्थिति में)
  • बैंक खाता विवरण

महत्वपूर्ण निर्देश

  • आवेदन घटना के 3 महीने (90 दिन) के भीतर किया जाना चाहिए।
  • सभी जानकारी सही और सत्यापित होनी चाहिए; गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।
  • आवेदन की स्थिति की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके चेक कर सकते हैं।

दयालु योजना आवेदन प्रक्रिया

दयालु योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  • दयालु योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • ‘Apply’ विकल्प पर क्लिक करें और अपनी फैमिली आईडी दर्ज करें।
  • फैमिली आईडी से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करके सत्यापित करें।
  • खुलने वाले आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें, जैसे व्यक्तिगत विवरण, घटना का विवरण आदि।
  • आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र या दिव्यांगता प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र आदि स्कैन करके अपलोड करें।
  • सभी जानकारी भरने दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।

दयालु योजना का महत्व

दयालु योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को संकट की घड़ी में सहारा प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से, सरकार उन परिवारों की मदद कर रही है, जो अपने कमाऊ सदस्य को खो चुके हैं या जिनके सदस्य किसी दुर्घटना के कारण दिव्यांग हो गए हैं। यह आर्थिक सहायता प्रभावित परिवारों को अपने जीवन को पुनः स्थापित करने में मदद करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करती है।

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