हरियाणा सरकार ने नवंबर 2023 में दयालु योजना की शुरुआत की जिसका उद्देश्य राज्य के अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत यदि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता आवारा पशुओं सांप या कुत्ते के काटने जैसी दुर्घटनाओं के कारण होती है तो सरकार द्वारा 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
दयालु योजना का उद्देश्य और लाभार्थी
दयालु योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों को आपातकालीन परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के मूल निवासियों को ही मिलेगा। यदि किसी अंत्योदय परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70% से अधिक विकलांगता उपरोक्त कारणों से होती है तो परिवार को निम्नलिखित अनुसार सहायता राशि प्रदान की जाएगी:
- 0 से 12 वर्ष: ₹1,00,000
- 12 से 18 वर्ष: ₹2,00,000
- 18 से 25 वर्ष: ₹3,00,000
- 25 से 40 वर्ष: ₹5,00,000
- 40 वर्ष से अधिक: ₹2,00,000
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- प्राथमिकी रिपोर्ट (FIR)
- स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र
- परिवार के सबसे बड़े सदस्य का बैंक खाता विवरण
दयालु योजना आवेदन प्रक्रिया
- हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर दयालु योजना के लिए आवेदन फॉर्म उपलब्ध है।
- आवश्यक विवरण भरें और उपरोक्त दस्तावेज़ अपलोड करें।
- दुर्घटना की तिथि से 3 महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।