महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदिका महाराष्ट्र राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आयु 21 से 65 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदिका के पास स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए, जो आधार से लिंक हो।
- परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त, परित्यक्ता, अविवाहित महिलाएं पात्र हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक)
आवेदन प्रक्रिया
महिलाएं दो तरीकों से इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं:
1. आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से:
- https://ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं।
- ‘अर्जदार लॉगिन’ पर क्लिक करें।
- ‘Create Account’ विकल्प चुनें और आवश्यक जानकारी भरें।
- मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से सत्यापन करें।
- लॉगिन करके फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
सहायता के लिए संपर्क
यदि किसी महिला को ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई हो रही है, तो वे अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम सेवक, आशा कार्यकर्ता, या ‘सेतु सुविधा केंद्र’ से सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इन केंद्रों पर आवेदन प्रक्रिया में सहायता प्रदान की जाती है और कोई शुल्क नहीं लिया जाता हैं।