Mangla Pashu Bima Yojana: राजस्थान के पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल

Mangla Pashu Bima Yojana: राजस्थान राज्य सरकार ने 10 जुलाई 2024 को प्रस्तुत बजट में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को उनके मूल्यवान पशुधन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस लेख में हम इस योजना के विवरण लाभ पात्रता मानदंड आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

Mangla Pashu Bima Yojana का उद्देश्य

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को उनके दुधारू गाय भैंस ऊंट भेड़ और बकरियों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करना है। इससे पशुपालकों को प्राकृतिक आपदाओं बीमारियों और अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाव मिलेगा।

बीमा कवरेज

इस योजना के तहत, निम्नलिखित पशुओं का बीमा किया जाएगा:

  • दुधारू गाय और भैंस: प्रत्येक पर ₹5 लाख तक का बीमा कवरेज।
  • ऊंट: प्रत्येक पर ₹1 लाख तक का बीमा कवरेज।
  • भेड़ और बकरी: प्रत्येक पर ₹1 लाख तक का बीमा कवरेज।

कुल मिलाकर, राज्य सरकार ने 21 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा है जिसके लिए ₹400 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।

पात्रता मानदंड

  • आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक को पशुपालन से संबंधित गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए।
  • आवेदक के पास दुधारू गाय, भैंस, ऊंट, भेड़, या बकरियों में से कोई एक या अधिक पशु होने चाहिए।
  • एक परिवार में अधिकतम दो पशुओं का ही बीमा किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पशु स्वामित्व प्रमाण
  • पशु की जानकारी

Mangla Pashu Bima Yojana आवेदन प्रक्रिया

  • mmpby.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  • वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना पंजीकरण करें।
  • आवश्यक व्यक्तिगत और पशु संबंधित जानकारी दर्ज करें।
  • आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन हुई प्रतियां अपलोड करें।
  • यदि कोई आवेदन शुल्क है, तो उसे ऑनलाइन भुगतान करें।
  • आवेदन सबमिट करने के बाद आवेदन की पुष्टि प्राप्त करें और उसका प्रिंट आउट लें।

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