इस योजना के तहत सरकार पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1.50 लाख रुपये और शहरी क्षेत्रों में 3.00 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है।
पीएम आवास योजना क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG) और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेघर लोगों को किफायती कीमत पर पक्के मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना दो हिस्सों में बंटी है:
- PMAY-Urban (PMAY-U): यह शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए है, जिसमें EWS, LIG और MIG वर्ग के लोग शामिल हैं।
- PMAY-Gramin (PMAY-G): यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, जो उन लोगों को लक्षित करता है जो कच्चे मकानों में रहते हैं या बेघर हैं।
हाल के आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक 92.61 लाख से अधिक मकान पूरे किए जा चुके हैं, और सरकार ने 2024-29 के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में PMAY-G के तहत 2024-25 के लिए 84,37,139 मकानों का लक्ष्य रखा गया है, जो 18 राज्यों में लागू किया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ी
हाल ही में सरकार ने पीएम आवास योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। यह उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है जो अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं। इस विस्तार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक पात्र लोग इस योजना का हिस्सा बन सकें। चाहे आप शहर में रहते हों या गांव में, अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो अभी आवेदन करके अपने सपनों का घर पा सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन?
पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ये मानदंड यह सुनिश्चित करते हैं कि यह सहायता केवल जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। निम्नलिखित लोग योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:
PMAY-Urban के लिए पात्रता:
- जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है।
- जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपये के बीच है।
- जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से 9 लाख रुपये के बीच है।
- जिनकी वार्षिक आय 9 लाख से 18 लाख रुपये के बीच है।
- शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले लोग भी पात्र हैं।
- आवेदक या उनके परिवार के पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
PMAY-Gramin के लिए पात्रता:
- जिनके पास कच्चा मकान या जो बेघर हैं।
- परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क न हो।
- परिवार में 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई स्वस्थ वयस्क न हो।
- सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC 2011) के आधार पर चयनित परिवार।
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों को प्राथमिकता।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड (राष्ट्रीय पहचान), वोटर आईडी (मतदान के लिए), पासपोर्ट (अंतरराष्ट्रीय यात्रा), ड्राइविंग लाइसेंस (वाहन चलाने की अनुमति)।
- हाल का यूटिलिटी बिल, किराया समझौता या अन्य अधिकृत दस्तावेज।
- वेतन पर्ची, आयकर रिटर्न, या बैंक स्टेटमेंट।
- बिक्री विलेख, संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज, या खरीद का प्रमाण।
- पासबुक या बैंक स्टेटमेंट।
- एक हलफनामा जिसमें यह घोषणा हो कि आपके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है।
आवेदन कैसे करें?
पीएम आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है ताकि हर पात्र व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। नीचे दोनों प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाया गया है:
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- PMAY-U की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर ‘Citizen Assessment’ ड्रॉपडाउन मेनू में जाएं और अपनी श्रेणी (झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले या अन्य 3 घटक) चुनें।
- अपने आधार नंबर के साथ लॉग इन करें। आधार सत्यापन के लिए OTP प्राप्त होगा।
- आधार सत्यापन के बाद, आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, आय, परिवार के सदस्यों की संख्या, पता, संपर्क नंबर, धर्म, जाति आदि भरना होगा।
- जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण, पता प्रमाण, बैंक खाता विवरण आदि अपलोड करें।
- फॉर्म के अंत में कैप्चा कोड भरें और ‘Submit’ पर क्लिक करें।
- आवेदन जमा करने के बाद आपको एक यूनिक आवेदन संख्या मिलेगी, जिसे संभालकर रखें।