Shramik Sulabh Awas Yojana: राजस्थान सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से श्रमिक सुलभ आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र श्रमिकों को 1,50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे वे अपना पक्का मकान बना सकें।
Shramik Sulabh Awas Yojana का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े श्रमिक परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने स्वयं के पक्के मकान का निर्माण कर सकें और जीवन स्तर में सुधार ला सकें।
Shramik Sulabh Awas Yojana पात्रता मानदंड
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का संनिर्माण कर्मकार मंडल में कम से कम एक वर्ष से पंजीकरण होना आवश्यक है।
- आवेदक के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए, जिस पर मकान का निर्माण किया जा सके।
- आवेदक की वार्षिक आय ₹250000 रुपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के पास बैंक खाता और आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
Shramik Sulabh Awas Yojana आवश्यक दस्तावेज
- श्रमिक पंजीयन कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पैन कार्ड आदि।
Shramik Sulabh Awas Yojana के लाभ
- पात्र श्रमिक परिवारों को ₹150000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन सुविधा उपलब्ध है।
- इस योजना से राज्य के गरीब श्रमिकों की आवास समस्या का समाधान होगा।
Shramik Sulabh Awas Yojana आवेदन प्रक्रिया
- श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर BOCW विकल्प पर क्लिक करें।
- Schemes विकल्प चुनें और श्रमिक सुलभ आवास योजना पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेज फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
- सबमिट बटन पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।