Swayam Loan Yojana: उड़ीसा सरकार ने राज्य के जरूरतमंद नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वयं लोन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से पात्र आवेदकों को ₹1 लाख तक का ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
Swayam Loan Yojana का उद्देश्य
स्वयं लोन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना में सहायता करना है। इससे न केवल बेरोजगारी में कमी आएगी, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। सरकार ने इस योजना के लिए ₹448 करोड़ का बजट निर्धारित किया है जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके।
पात्रता मानदंड
- सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए 18 से 35 वर्ष, जबकि अनुसूचित जाति (SC) और जनजाति (ST) के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है।
- आवेदक उड़ीसा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- यदि परिवार का कोई सदस्य राज्य या केंद्र सरकार में कार्यरत है तो आवेदक इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- व्यवसाय विवरण (जिस कार्य के लिए ऋण लिया जा रहा है)
योजना के लाभ
- इस योजना के तहत आवेदकों को ₹1 लाख तक का ऋण बिना किसी ब्याज के प्रदान किया जाएगा।
- यह योजना युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए करती है।
- छोटे उद्योगों की स्थापना से राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
आवेदन प्रक्रिया
- उड़ीसा सरकार की स्वयं लोन योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://swayam.gov.in पर जाएं।
- यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो वेबसाइट पंजीकरण करें।
- पंजीकरण के बाद अपने यूज़रनेम और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद स्वयं लोन योजना के आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें।
- आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- जानकारी भरने दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।
- भविष्य के संदर्भ आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें।