हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता के लिए मकान मरम्मत योजना की शुरुआत की है जिसे डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनके मकान जर्जर हो चुके हैं और मरम्मत की आवश्यकता है।
मकान मरम्मत योजना का उद्देश्य
मकान मरम्मत योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को उनके पुराने और जर्जर मकानों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक नागरिक को मूलभूत आवास सुविधाएं उपलब्ध हों और वे प्राकृतिक आपदाओं या अन्य खतरों से सुरक्षित रह सकें।
मकान मरम्मत योजना पात्रता
- आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,80,000 या उससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक के पास बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) राशन कार्ड होना आवश्यक है।
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- मकान कम से कम 10 वर्ष पुराना होना चाहिए और मरम्मत की आवश्यकता होनी चाहिए।
मकान मरम्मत योजना आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)
- हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
- मकान की रजिस्ट्री या स्वामित्व प्रमाण
- मकान की मरम्मत का अनुमानित खर्च (एस्टीमेट)
- आवेदक की मकान के साथ फोटो
- बैंक खाता विवरण
मकान मरम्मत योजना के लाभ
- पात्र लाभार्थियों को मकान की मरम्मत के लिए ₹80,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- मकान की मरम्मत से परिवार सुरक्षित और स्व सकेगा।
- बेहतर आवास सुविधाओं से जीवन स्तर में सुधार होगा और सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी।
मकान मरम्मत योजना आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं।
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।