Sukh Samman Nidhi Yojana: हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को प्रति माह ₹1,500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। यह पहल महिलाओं के सामाजिक उत्थान और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पात्रता मानदंड
- आवेदिका हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आयु 18 से 59 वर्ष बीच होनी चाहिए।
- परिवार की केवल एक महिला सदस्य को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
- कार्यरत महिलाएं इस योजना के पात्र नहीं हैं।
आवेदन प्रक्रिया
- हिमाचल प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- सुख सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
- आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरें, जैसे नाम, पता, आयु, परिवार की जानकारी आदि।
- आवश्यक दस्तावेज़, जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र आदि, संलग्न करें।
- भरे हुए फॉर्म और दस्तावेज़ों को संबंधित जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
योजना के लाभ
- प्रति माह ₹1,500 की वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- इस योजना से राज्य की लगभग 5 लाख महिलाओं को लाभ होगा।
- महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा जिससे वे अपने परिवार की भलाई के लिए योगदान दे सकेंगी।
महत्वपूर्ण जानकारी
- इस योजना के तहत, राज्य सरकार पर लगभग ₹800 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
- योजना का क्रियान्वयन जिला कल्याण अधिकारी द्वारा किया जा रहा है जो यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायता सही लाभार्थियों तक पहुंचे।