हरियाणा सरकार ने राज्य के श्रमिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है—’हरियाणा फ्री साइकिल योजना’। इस योजना के अंतर्गत, पंजीकृत श्रमिकों को साइकिल खरीदने के लिए ₹5,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को कार्यस्थल तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।
योजना का उद्देश्य
हरियाणा के कई श्रमिक आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिसके कारण उन्हें कार्यस्थल तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उनके पास परिवहन के लिए आवश्यक धनराशि भी नहीं होती। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने ‘फ्री साइकिल योजना’ की शुरुआत की है, ताकि श्रमिक साइकिल खरीदकर आसानी से अपने कार्यस्थल तक पहुंच सकें और समय की बचत के साथ-साथ स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर सकें।
योजना के लाभ
- पंजीकृत श्रमिकों को साइकिल खरीदने के लिए ₹5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- साइकिल चलाने से श्रमिकों के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
- साइकिल के माध्यम से श्रमिक समय पर अपने कार्यस्थल पर पहुंच सकेंगे, जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी।
पात्रता मानदंड
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष चाहिए।
- यह सुविधा पांच वर्षों में केवल एक बार और जीवनकाल में अधिकतम पांच बार ही उपलब्ध होगी।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की प्रति
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सैलरी स्लिप या मजदूर कॉपी
आवेदन प्रक्रिया
- आवेदक को श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाना होगा।
- होम पेज पर ‘ई-सेवाएं’ सेक्शन में जाएं और ‘फैमिली आईडी’ दर्ज करें।
- फैमिली मेंबर की सूची में से उस सदस्य का चयन करें जिसके लिए आवेदन करना है।
- चयन के बाद ‘सेंड ओटीपी’ पर क्लिक करें और प्राप्त ओटीपी को वेरीफाई करें।
- अब ‘हरियाणा फ्री साइकिल फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई’ विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
- सभी जानकारी के बाद ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
आवेदन के 20 दिनों के भीतर, पात्र आवेदकों के बैंक खाते में ₹5,000 की राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी।